'केजरीवाल भी जाएंगे जेल..', सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की याचिका ख़ारिज होते ही AAP पर भाजपा ने बोला हमला
'केजरीवाल भी जाएंगे जेल..', सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की याचिका ख़ारिज होते ही AAP पर भाजपा ने बोला हमला
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की आलोचना की। शीर्ष अदालत के फैसले पर बोलते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।  उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि पूरी AAP भ्रष्टाचार में शामिल है, और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है।

तिवारी ने कहा कि, 'सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह स्पष्ट है कि AAP का पूरा गिरोह भ्रष्टाचार में शामिल है और उनका मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। मुझे यकीन है कि AAP के शीर्ष नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मुकदमा 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि AAP के सभी बचाव औंधे मुंह गिर गए। उन्होंने कहा कि, "ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है... AAP के सभी बचाव औंधे मुंह गिर गए... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता चला है...।  पूनावाला ने कहा कि, "AAP लगातार कह रही थी कि पैसे का रास्ता कहां है? वे इस देश के लोगों से झूठ बोलते रहे। अरविंद केजरीवाल कब तक इन लोगों का बचाव करते रहेंगे?"

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''आज सुप्रीम कोर्ट ने सच और झूठ में फर्क कर दिया है और साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं। ' बता दें कि, सिसौदिया, जिन्हें पहली बार फरवरी में मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, दो मामलों का सामना कर रहे हैं - एक सीबीआई द्वारा और दूसरा ईडी द्वारा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं..338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "लेकिन हमने एक स्पष्ट टिप्पणी की है, जो यह है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीन महीने के भीतर, यदि मुकदमा लापरवाही से या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह (सिसोदिया) एक जमानत याचिका दायर करने के हकदार होंगे।' CBI ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोरदार खंडन किया है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया।

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