हेली कंपनी का मालिक हुआ बाइज्जत बरी, जानिए क्या था आरोप
हेली कंपनी का मालिक हुआ बाइज्जत बरी, जानिए क्या था आरोप
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देहरादून: दिनों दिन बढ़ती जा रही जुर्म और अपराधों की घटनाओं  ने आज के समय लोगों की रातों कि नींद उड़ा दी है. वहीं हर रोज कहीं न कही से ऐसा कुछ सुनने को मिल ही जाता है जो इंसान को पूरी तरह से हिला देता है. केदारनाथ यात्रियों से हेलीकॉप्टर के टिकट में हेराफेरी के आरोपी हेरिटेज हेली कंपनी के मालिक रोहित माथुर को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है.

मिली जानकारी एक अनुसार बीते शुक्रवार यानी 21 फरवरी 2020 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट ऊखीमठ की अदालत ने वर्ष 2018 में केदारनाथ यात्रा में हेली टिकट में ब्लैकमेलिंग मामले में माथुर को दोषी पाया था. जंहा इस बात का पता चला है कि अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल की सजा सुनाई थी.

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले वर्ष 2018 में कंपनी के मालिक की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी थी. जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि हवाई सेवा के नाम पर टिकटों को वैध-अवैध बताकर यात्रियों के साथ षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की गई है, जो माफी लायक नहीं है.

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