पत्रकार हत्याकांड: 3 माह में जांच पूरी करने के आदेश
पत्रकार हत्याकांड: 3 माह में जांच पूरी करने के आदेश
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह कहा है कि वह तीन माह के भीतर पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच को पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिये है। गौरतलब है कि बीते दिनों सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी।

हत्या के इस मामले में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन भी आरोपी है। उनके अलावा शूटर मोहम्मद कैफ तथा मोहम्मद जावेद पर भी पत्रकार की हत्या का आरोप लगा हुआ है। पत्रकार हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह कहा है कि वह हर हाल में तीन माह के भीतर जांच को पूरी कर लें।

बताया गया है कि कोर्ट ने शहाबुद्दीन समेत मोहम्मद कैफ व जावेद के बारे में भी सीवान के सेशन जज से रिपोर्ट मांगी है। पत्रकार रंजन हत्याकांड के मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को मुकर्रर की गई है।

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सोमवार को भी कोर्ट ने नहीं दिया फैसला

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