आतंकी गतिविधि में शामिल था जम्मू कश्मीर का सरकारी शिक्षक मंजूर अहमद, प्रशासन ने किया बर्खास्त
आतंकी गतिविधि में शामिल था जम्मू कश्मीर का सरकारी शिक्षक मंजूर अहमद, प्रशासन ने किया बर्खास्त
Share:

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कुलगाम जिले में एक सरकारी स्कूल शिक्षक को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के दमहाल हांजीपोरा इलाके के मंजगाम के निवासी मंजूर अहमद लावे को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्ति को बर्खास्त करने का प्रावधान करता है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के संज्ञान में आ गई थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया, जैसे कि आतंक से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना। दमहाल हांजीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में मंजूर अहमद का नाम है। अधिकारियों ने कहा कि उस पर 9 जुलाई, 2016 को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक भीड़ को उकसाने का आरोप है, ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के एक मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद की घटना है।

उन्होंने कहा कि भीड़ ने दमहाल हांजीपोरा पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया और हथियार, गोला-बारूद और अन्य सरकारी संपत्ति लूट ली। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर, 2016 को एक अन्य घटना में, लावे ने अपने सहयोगियों के साथ एक अनियंत्रित भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी पर पथराव किया, जिसमें भीड़ के बीच से हथियारबंद बंदूकधारियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की।

अधिकारी ने कहा कि "एक शिक्षक के रूप में मंजूर अहमद की जिम्मेदारी थी कि वह छात्रों को राज्य की सुरक्षा के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों में शामिल न होने के लिए मार्गदर्शन करें और जब विषय स्वयं छात्र समुदाय के बीच अलगाववाद को भड़काने में सहायक हो, तो एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है जिसके लिए उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने उन राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है जो सरकारी सेवा में होने का फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले, संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को लागू करके 56 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

'पहले BRS की महालूट थी, अब कांग्रेस की बुरी नज़र है..', तेलंगाना में जमकर गरजे पीएम मोदी

क्या है महाराष्ट्र का खिचड़ी घोटाला ? आदित्य ठाकरे के करीबी की संपत्ति को ED ने किया जब्त

होलीका दहन के दिन करें यह अचूक उपाय

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -