17 मई तक नहीं हो सकेगी इमरान खान की गिरफ़्तारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों में दी 5 दिन की राहत
17 मई तक नहीं हो सकेगी इमरान खान की गिरफ़्तारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों में दी 5 दिन की राहत
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को गैर-कानूनी ठहराए जाने के अगले दिन यानी शुक्रवार (12 मई 2023) को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने PTI अध्यक्ष इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत दे दी। यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट से संबंधित है। इसके साथ ही, IHC ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी।

IHC के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बुधवार (17 मई) तक किसी भी मामले में पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकेगी। बता दें कि पूर्व पीएम दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने उनके खिलाफ 145 केस दर्ज किए हैं। वहीं, इमरान खान के वकीलों ने IHC में 4 अतिरिक्त याचिकाएँ भी दाखिल की थीं। इनमें उच्च न्यायालय से इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही याचिका में यह कहा गया था कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों का जानकारी उन्हें दी जाए।

मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्हें अरेस्ट करने वाली एजेंसी NAB के अधिकारियों ने उनके साथ ‘सही’ सलूक किया, गिरफ्तारी के दौरान उनके सिर पर थोड़ी चोट भी लग गई थी। उन्होंने आगे कहा कि, 'मैं अपनी पत्नी बुशरा बीबी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने NAB टीम से कहा कि मुझे बात करने दें। उन्होंने मुझे बुशरा बीबी से लैंडलाइन पर बात करने दी।'

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