इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने बुधवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग को अवमानना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
23 जनवरी को हुई थी अवमाना कि याचका दायर
इमरान कि पार्टी के एक बागी नेता अकबर एस बाबर ने 23 जनवरी को उनके खिलाफ अवमाना कि याचका दायर कि थी. इन्होंने विदेशी फंडिंग और पार्टी में आंतरिक भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. याचिका में खान के वकील बाबर अवान ने तर्क दिया कि ईसीपी को पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
पेशी से किया था इंकार
रिपोर्ट की माने तो कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने और पेशी से इन्कार करने पर आयोग ने 12 अक्टूबर को इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. खान ने कमीशन के सामने पेश होने वाले आधा दर्जन ईसीपी समन को नजरअंदाज कर दिया था. ईसीपी का फैसला आईएचसी की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा आयोग को अवमानना आवेदन पर कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करने का निर्देश देने के एक दिन बाद घोषित किया गया था.
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