हलाल सर्टिफिकेट से अवैध कमाई ! यूपी पुलिस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूला जुर्म
हलाल सर्टिफिकेट से अवैध कमाई ! यूपी पुलिस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूला जुर्म
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लखनऊ: सोमवार (12 फरवरी) को हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े एक मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में मुंबई स्थित हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विशेष रूप से, राज्य में बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए अवैध हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया सहित तीन फर्मों के खिलाफ नवंबर 2023 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक FIR दर्ज की गई थी। 

 

FIR के कुछ दिन बाद मामला लखनऊ पुलिस से जांच के लिए STF को ट्रांसफर कर दिया गया। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के चार सदस्यों की पहचान इसके अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, उपाध्यक्ष मौलाना मोइदशीर सपड़िया, महासचिव मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर के रूप में की गई है। जांच टीम ने उनके कब्जे से आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, फोन और नकदी सहित दस्तावेज बरामद किए। लखनऊ स्थित उनके कार्यालय में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया है कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कहा कि उन्होंने राज्य में कई कंपनियों को "हलाल प्रमाणपत्र" प्रदान किया था। कंपनी पर मांस और गैर-मांस उत्पादों के लिए अवैध हलाल प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप लगाया गया है। 

पुलिस ने बताया कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया,, नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत नहीं है। पुलिस ने कहा कि, “गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान अपने कार्यों को कबूल कर लिया है। प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किया गया। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण न होने के बावजूद रेस्तरां के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए। आय और व्यय के संबंध में वित्तीय रिकॉर्ड अस्पष्ट थे।”

कंपनी अपने "ग्राहकों" से प्रमाणन के लिए 10,000 रुपये और प्रति उत्पाद 1,000 रुपये का वार्षिक शुल्क ले रही थी। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रमाणन उत्पादन प्रक्रिया के किसी परीक्षण या सत्यापन के बिना जारी किया गया था।

उत्तर प्रदेश में हलाल बैन

नवंबर 2023 में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हलाल-प्रमाणित खाद्य उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया, जिससे निर्यात के लिए छोड़कर सभी हलाल-प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री को अपराध घोषित कर दिया गया। प्रतिबंध के बाद, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट (दिल्ली), जमीयत उलेमा (मुंबई) और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया (मुंबई) समेत कई कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी, 153-ए, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत FIR लखनऊ के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने कुछ कहा था कंपनियां फर्जी हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही थीं। शिकायत में कहा गया है, "ये कंपनियां एक विशिष्ट समुदाय को लक्ष्य करके ये प्रमाणपत्र तैयार कर रही हैं और इन प्रमाणपत्रों के बिना उत्पादों की बिक्री कम करने का आपराधिक कृत्य किया जा रहा है।"

शिकायतकर्ता ने बताया कि गैर-मांस उत्पादों के लिए ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने से अन्य धार्मिक समुदायों की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, आटा और अन्य उत्पादों को "हलाल प्रमाणित" किया जा रहा था।

SC ने हलाल प्रमाणन फर्मों को दी थी राहत:-

12 फरवरी को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हलाल इंडिया लिमिटेड और जमीयत उलमा सहित हलाल प्रमाणन फर्मों के खिलाफ FIR पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जमीयत उलमा ए-हिंद ट्रस्ट को 25 जनवरी को शीर्ष अदालत से पहले ही सुरक्षा मिल चुकी है। उन्होंने सुरक्षा के लिए सत्र न्यायालय लखनऊ में अपील दायर की थी, लेकिन वे इसे सुरक्षित करने में विफल रहे। गौरतलब है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य महमूद मदनी जमीयत उलमा ए-हिंद के अध्यक्ष हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि, ''हम वही आदेश पारित करेंगे, जो हमने दूसरी याचिका में जारी किया था। 17 नवंबर, 2023 को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले के संबंध में याचिकाकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।' मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यूपी में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध का असर पूरे देश में होगा। 

उन्होंने अदालत को बताया था कि, “अधिसूचना के व्यापक प्रभाव और हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध ने पूरे भारत में लोगों में भय पैदा कर दिया है। अधिसूचना और FIR का राष्ट्रव्यापी असर हुआ है, जिसने विशेष रूप से इस्लामी समुदाय को प्रभावित किया है और यह आशंका पैदा की है कि यूपी द्वारा शुरू की गई प्रथा को अन्य राज्यों द्वारा दोहराया जा सकता है, जिससे व्यापक भय बढ़ गया है।

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