क्या लॉक डाउन में 'शराब दूकान' भी खुलेगी ? जानिए क्या है गृह मंत्रालय का आदेश
क्या लॉक डाउन में 'शराब दूकान' भी खुलेगी ? जानिए क्या है गृह मंत्रालय का आदेश
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नई दिल्ली: देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए अच्छी खबर है. शनिवार से देश की तमाम दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि इसमें कुछ अहम् शर्तें भी हैं. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है. इसके अलावा वो क्षेत्र जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे.

वहीं, शराब की दुकानों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है. उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कि जगह किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है. यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी. इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके साथ ही नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे बाज़ार भी नहीं खुलेंगे.

उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से आर्थिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी. स्पष्ट है लॉकडाउन के कारण सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे. केवल आवश्यक सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी. गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के निकट बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की अनुमति है. यानी वो दुकानें जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आती हों. लेकिन इस अनुमति के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं.

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