रांची: 17572 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में राज्य सरकार को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गई है. सरकार अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर सकेगी. बता दें कि एकलपीठ ने सरकार के नियुक्ति के विज्ञापन को निरस्त कर दिया था. इस पर सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अपील याचिका को स्वीकार कर हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी. बता दें कि एकल पीठ ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को निरस्त करते हुए फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था.
बता दें कि सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि सरकार को नीति बनाने का अधिकार है.शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए भौतिकी व गणित समेत अलग-अलग विषयों की बाध्यता को अनिवार्य किया है. यह किसी भी तरह से गलत नहीं है. सरकार की नीति में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.
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