कर्नाटक HC ने 16 मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश
कर्नाटक HC ने 16 मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश
Share:

बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बेंगलुरू की सोलह मस्जिदों के प्रबंधन को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय गौड़ा के साथ मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में निर्देश दिए। 

जनहित याचिका (PIL) थानिसंद्रा रोड पर आइकन अपार्टमेंट के 32 निवासियों द्वारा दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि मस्जिदों के प्रबंधन को अदालत के समक्ष एक हलफनामा देना होगा कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। 

वही सुनवाई के दौरान मस्जिद के प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हलफनामे में उनका यह भी कहना है कि, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किया है और यदि लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तो वे लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे।

KFC और पिज़्ज़ा हट ऑपरेटर सैफायर फूड्स ने SEBI में दाखिल किया IPO

लड़कियों को अगवा कर जबरन निकाह, सड़कों पर लगा लाशों का ढेर... अफ़ग़ानिस्तान को नरक बना रहा तालिबान

नाबालिग पीड़िता की पहचान बताने पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -