मुस्लिमों को मिलेगी 80 फीसद छात्रवृत्ति, ईसाईयों को 20 प्रतिशत.. HC ने रद्द किया केरल सरकार का फैसला
मुस्लिमों को मिलेगी 80 फीसद छात्रवृत्ति, ईसाईयों को 20 प्रतिशत.. HC ने रद्द किया केरल सरकार का फैसला
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कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के मुस्लिम और लैटिन कैथोलिक/धर्मांतरित ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में छात्रवृत्ति देने का ऐलान करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति शाजी पी चाली और मुख्य न्यायाधीश मणिकुमार की बेंच ने कहा कि यह आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इसलिए राज्य में अधिसूचित तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को योग्यता-सह-साधन (Merit-cum-Means) स्कॉलरशिप दी जाए।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, “हम राज्य सरकार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास उपलब्ध नवीनतम जनसंख्या जनगणना के मुताबिक, प्रदेश के अंदर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को समान रूप से योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जरुरी और उचित सरकारी आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं।” बता दें कि इस बारे में वकील जस्टिन पल्लीवाथुकल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार राज्य में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के मुकाबले मुस्लिम समुदाय को अनुचित तरजीह दे रही है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि राज्य सरकार द्वारा समुदाय के कमजोर वर्गों को सुविधाएँ प्रदान करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, किन्तु जब अधिसूचित अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करने की बात आती है, तो उन्हें उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। फैसले में कहा गया है कि सरकार को अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात करने का कोई अधिकार नहीं था। किन्तु यह एक ऐसा मामला है, जिसमें प्रदेश के भीतर ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के जनसंख्या अनुपात से उपलब्ध अधिकार को ध्यान में रखे बिना, राज्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को 80 फीसद छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। अदालत के मुताबिक, यह असंवैधानिक है और किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

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