हाईकोर्ट ने किए 108 फुट की हनुमान मूर्ति को लेकर सवाल
हाईकोर्ट ने किए 108 फुट की हनुमान मूर्ति को लेकर सवाल
Share:

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की विभिन्न एजेंसीज़ को फटकार लगाई है। दरअसल शासकीय विभागों व निर्माण एजेंसीज़ को न्यायालय ने अवैध तौर पर तैयार किए जाने वाले धार्मिक स्थलों को लेकर न्यायालय ने प्रश्न किए हैं। जिसमें न्यायालय ने कहा है कि, वे प्रार्थना स्थल जो असंगत तरह से निर्मित किए गए हैं आखिर उन पर क्या कार्रवाई की गई है। इन क्षेत्रों में लगभग 108 फुट ऊॅंची श्री हनुमान मूर्ति को लेकर, अतिक्रमण हटाने को लेकर सुनवाई की गई है।

मामले को लेकर, सवाल किए गए, और कहा गया कि, जो निर्माण कार्य सड़क और पटरी पर किए गए हैं उन्हें लेकर निर्माण एजेंसीज़ और अधिकृत विभाग रिकाॅर्ड पेश करें। मामले में दिल्ली सरकार, के न्यायाधीश सत्यकाम ने जानकारी देते हुए कहा कि, सड़क पर निर्माण कार्य करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। कहा गया कि, आखिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कई तरह के प्रश्न भी किए।

मामले में दिल्ली सरकार के अभिभाषक सत्यकाम ने पीठ से कहा कि, सड़क व पटरी नगर निगम की जवाबदारी है। जिस हनुमान प्रतिमा की बात हो रही है। उसका निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि, मूर्ति का एक पैर पटरी पर रखा गया है तो दूसरा पैर, दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनाया गया है। न्यायालय के अधिकारियों ने इस मामले में सवाल किए और कहा कि, वाणिज्यिक गतिविधियों व कार पार्किंग की अनुमति भी क्षेत्र में दी गई।

इस मामले में नगर निगम और डीडीए के अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण चलाने की बात भी कही गई। उल्लेखनीय है कि, न्यायालय दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर, जनहित याचिकाऐं दायर की गई हैं। जानकारी सामने आई है कि, करोल बाग में 108 फुट की श्री हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट के माध्यम से अन्य स्थान पर शिफ्ट करने पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में न्यायालय ने कहा था कि, मूर्ति को लेकर, अतिक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में न्यायालय में सुनवाई की जा रही है।

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी पर न्यायालय में दायर की याचिका

दिल्ली सरकार का आत्महत्या पर एक करोड़ मुआवजे का ऑफर

सीबीएसई बोर्ड स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताएं: हाई कोर्ट

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -