यूपी में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट अनिवार्य
यूपी में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट अनिवार्य
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अमेठी : यूपी में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि जून माह में सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी.

इस बारे में यातायात उपनिरीक्षक अमेठी हरीराम यादव ने बताया कि अब दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना और चार पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना अनिवार्य हो गया है. इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद अब मोटरसाइकिल, मोपेड व स्कूटर की पिछली सीटों पर बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ही होगा.

उल्लेखनीय है कि इसके पहले तक दुपहिया वाहन चलाने वाला व्यक्ति ही हेलमेट पहनता था. हालांकि इस प्रस्ताव में पगड़ी बांधने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है. इस नए नियम के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने से लेकर लाइसेंस रद्द तक किया जा सकेगा. लोगों में जागरूकता लाने के लिए परिवहन विभाग हर हफ्ते बुधवार को हेलमेट और सीट बेल्ट डे के रूप मे मनाएगा.

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