नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका गुरुवार को ठुकरा दी है। मिशेल ने ईस्टर का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अदालत से सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने की गुजारिश की थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को राहत देने से मना कर दिया है।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से पेश हुए विशेष सरकारी वकील डीपी सिंह ने मिशेल की याचिका पर विरोध जताते हुए कहा कि भारत कई त्योहारों का देश है और हजारों कैदी विभिन्न धर्मों को मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए आरोपी को त्योहार मनाने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए मिशेल की जमानत याचिका ख़ारिज की जाए।
डीपी सिंह ने कहा कि मिशेल जेल में ही ईस्टर मना सकता है। उन्होंने दलील दी कि यदि मिशेल अंतरिम जमानत पर बाहर जाता है और मामले से सम्बंधित कुछ बयान देता है तो मामले की जांच पटरी से उतर सकती है। वहीं, मिशेल के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाईश नहीं बचती है। उन्होंने कहा है कि आरोपी मामले में सहयोग कर रहा है और जमानत की मांग करता है। लेकिन अदालत ने मिशेल को जमानत देने से साफ़ मना कर दिया।
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