कन्हैया के खिलाफ दायर याचिका पर 23 मार्च को होगी सुनवाई
कन्हैया के खिलाफ दायर याचिका पर 23 मार्च को होगी सुनवाई
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नई दिल्ली : जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को रद्द किए जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। जस्टिस सुरेश कैत ने बताया कि याचिकाएं प्राप्त कर ली गई है। जब जस्टिस कैत ने इसके लिए 23 मार्च की तिथि सुनिश्चित की, तो अधिवक्ता आर पी लूथरा ने कोर्ट से कहा कि यह बेहद अत्यावश्यक मामला है, इसलिए इसकी सुनवाई 21 मार्च को होनी चाहिए।

यह याचिका अंतरिम याचिका को रद्द किए जाने और झूठी गवाही दिए जाने के आरोप में कन्हैया के खिलाफ कार्यवाही शुरु किए जाने को लेकर दायर की गई। लूथरा इन्हीं याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने लूथरा के इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार उमराव की ओर से पेश हुए लूथरा ने जोर दिया कि मामले की सोमवार को सुनवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया ने जो भाषण दिए हैं, उनके कारण नुकसान कई गुना बढ रहा है। यह मामला कल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष आया था लेकिन उन्होंने इसे किसी और पीठ को सुनवाई के लिए सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था। इस मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता विनीत ने कहा कि रिहाई के बाद कन्हैया द्वारा दिया गया भाषण देश विरोधी था और इस तरह से वो जमानत की शर्ईतों का उल्लंघन कर रहा है।

इससे पहले हाइ कोर्ट ने कन्हैया के खिलाफ दायर देश विरोधी टिप्पणी वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए देश में कानून व्यवस्था है।

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