'चुनाव प्रचार करना है, अंतरिम जमानत दे दो..', हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे कपिल सिब्बल, सोमवार को सुनवाई
'चुनाव प्रचार करना है, अंतरिम जमानत दे दो..', हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे कपिल सिब्बल, सोमवार को सुनवाई
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रांची/ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित करने वाली याचिका के साथ लिया जाना चाहिए, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जनवरी में गिरफ्तार किया था। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि झारखंड में चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को शुरू होगा और झामुमो नेता को उनके दल लिए प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

समाजवादी पार्टी (सपा) से राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल ने कहा कि, "हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हमने 4 फरवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन फैसला नहीं सुनाया। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा। राज्य में चुनाव का पहला चरण 13 मई को शुरू हो रहा है और इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का रुख किया और पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारों को इस तरह से कुचला जा रहा है।''

बता दें कि, हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि हेमंत सोरेन ने आधिकारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर बड़ी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया। उन्होंने करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन के बड़े टुकड़े हासिल करने के लिए जाली या नकली दस्तावेजों का उपयोग करके नकली विक्रेता और खरीदार बनाकर ऐसा किया।

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