'दिल्ली धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ नहीं दिए गए भड़काऊ भाषण..', सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का बयान
'दिल्ली धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ नहीं दिए गए भड़काऊ भाषण..', सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का बयान
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया. यही नहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर उनके पास न आकर सीधे शीर्ष अदालत जाने को लेकर सवाल खड़े किए. साउथ ईस्ट दिल्ली DCP ईशा पांडेय ने शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा कि, इस मामले में हेट स्पीच के आरोपों के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था. 

दरअसल, 19 दिसंबर को बनारसीदास चांदीवाला ऑडिटोरियम में हिंदु युवा वाहिनी ने कार्यक्रम रखा था. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्री की पड़ताल करते हुए पाया कि इसमें धर्म की खासियत तो बताई गई, किन्तु किसी समुदाय के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया. दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मामले में सभी शिकायतों को खत्म कर दिया गया है. वीडियो में किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया. ऐसे में जांच और वीडियो की जांच के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि धर्मसंसद में किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण नहीं दिए गए. 

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए हरिद्वार और दिल्ली में हुईं धर्म संसदों में हेट स्पीच के मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी. इस मामले में शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को नोटिस भेजा था. बता दें कि शीर्ष अदालत, पत्रकार कुरान अली और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व जज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इसमें धर्म संसदों में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के केस में SIT द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई, इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने हलफनामा दायर करने के लिए मोहलत मांगी. 

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