भोपाल : मध्य प्रदेश में मिठाई की दुकानों के बाद अब सैलून भी खुल सकेंगे. गुरुवार को हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (एसओपी) जारी कर दिए गए है. गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, सात बिंदुओं का पालन करना जरूरी होगा. जिसके आधार पर सशर्त अनुमति प्रदान भी की जा सकती है.
हालांकि, सर्दी, खांसी और जुकाम वाले लोगों की सैलून में एंट्री नहीं मिलेगी. अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जा सकेंगे. संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पाॅर्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे. गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो.
बता दें की सैलून संचालक और वहां जाने वाले लोगों को गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. सरकार की तरफ जारी आदेश में ये कहा गया है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. सैलून खोलने के निर्देश गृह विभाग के सचिव एसएन मिश्रा ने जारी किए हैं. अब सैलून जाने वाले लोगों कुछ सामान अपने साथ लेकर जाना होगा. जिला प्रशासन की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी.
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