ज्ञानवापी मस्जिद केस: कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज, जारी रहेगा सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद केस: कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज, जारी रहेगा सर्वे
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लखनऊ: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने वकील द्वारा कमिश्नर को हटाने की दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, अदालत ने सर्वे जारी रखने का आदेश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 09 जून की तारीख मुक़र्रर की है। अदालत के इस आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सामने ही भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 

वकील वीएस रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि, आयोग की कार्रवाई के बाद अगर कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या इसे वक़्त से पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो विपरीत पक्ष इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है और कोर्ट इस पर विचार करेगी, मगर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के आवेदन का DGC सिविल ने विरोध किया है।

बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और सर्वे पर स्टे लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने किसी भी तरह के स्टे से इन्कार कर दिया है। 

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