पटाखे बेचने और जलाने पर लगा बैन, गुवाहाटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश जारी
पटाखे बेचने और जलाने पर लगा बैन, गुवाहाटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश जारी
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गुवाहाटी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम (PCBA) ने कोरोना महामारी के बीच प्रदूषण कम करने के लिए दिवाली के साथ ही इस माह के अंत तक गुवाहाटी में पटाखे फोड़ने और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया है.  अपने आदेश में बोर्ड ने कहा कि शहर में बढ़ते प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में होने के कारण ये फैसला लिया गया है. 

आदेश में कहा गया है कि 9 नवंबर, 2020 की आधी रात से 30 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि तक गुवाहाटी शहर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके बाद स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी.  बता दें कि गुवाहाटी के अलावा बाकी क्षेत्रों में, दिवाली के दिन सिर्फ दो घंटे (रात 8 बजे से रात 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है. वहीं, बाकी त्यौहार जैसे छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं.

आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी और SP इन आदेशों को लागू करेंगे. इसी के साथ ही हर दिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को पेश की जाएगी. हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है की, 'सरकार के पास दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार है. 

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