गुजरात दंगा: सबूतों के आभाव में कोर्ट ने 27 आरोपियों को किया बरी
गुजरात दंगा: सबूतों के आभाव में कोर्ट ने 27 आरोपियों को किया बरी
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वडोदरा: गुजरात दंगा मामले में पंचमहल जिले के हलोल की एक सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। 2002 के गोधरा दंगों के बाद भड़की हिंसा के मामलों में जिला सत्र अदालत ने 27 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है। बता दें कि 39 आरोपियों में से 12 की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। वहीं, अब सबूत के अभाव में अदालत ने 27 आरोपियों को बरी कर दिया है।

बता दें कि, 1 मार्च, 2022 को पंचमहल जिले के कलोल थाने में आसपास के इलाकों में नरसंहार, सामूहिक बलात्कार और हिंसक वारदातें हुईं थीं। इन्हीं अपराधों को लेकर पुलिस में अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बचाव पक्ष के वकील विजय पाठक ने कहा कि कोर्ट ने उस वक़्त दर्ज किए गए आठ अलग-अलग अपराधों के संबंध में अपना फैसला सुनाया है। इन अपराधों के संबंध में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन अपराधों में हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, दंगा, आगजनी और साक्ष्य मिटाने के अपराध भी शामिल थे।

वहीं, इस सुनवाई के दौरान सबसे अहम मामला कलोल में अंबिका सोसाइटी के पास 11 लोगों के क़त्ल का था। जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंसा के कारण डेलोल से भाग रहे थे। कुल मिलाकर 38 लोगों ने हिंसा के कारण डेलोल को छोड़ दिया था। समुदाय विशेष (मुस्लिम) के लोग जिस वाहन से जा रहे थे, बैरिकेडिंग के कारण वह वाहन रास्ते में पलट गया था। सभी लोग नीचे गिर गए और जख्मी हो गए। तभी पीछे से आ रही भीड़ ने अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाया और उनमें से 11 लोगों की हत्या कर दी। 

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