गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
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गांधीनगर : राष्ट्रपति द्वारा गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसे स्वतंत्रता दिवस के दिन से राज्य में लागू किया जाएगा। केंद्र के 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक की अपेक्षा में इसमें प्रावधानों को कम रखा गया है। इस विधेयक में सार्वजनिक उद्देश्यों, औद्योगिक कॉरीडोर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने की खातिर सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति के नियमों को हटा दिया गया है।

संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य के राजस्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि प्रेसीडेंट प्रणब मुखर्जी ने 8 अगस्त को जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थान परिवर्तन विधेयक 2016 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होने कहा कि हम इसे 15 अगस्त से पहले कानून के रुप में अधिसूचित कर देंगे।

साल 2014 से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 2013 के विधेयक में संसोधन किया था। इस विधेयक जो भी संसोधन किए गए थे, वो गुजरात विधानसभा से पारित हो चुके थे। लोकसभा से पारित होने के बाद बिल राज्यसभा में अटक गई थी। फिर मोदी सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने के विचार को छोड़ दिया और राज्यों से कहा कि जैसा उपयुक्त लगे कानून में संशोधन करें।

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