हिजाब विवाद को लेकर अलर्ट हुआ गुजरात शिक्षा विभाग, कर्नाटक HC के आदेश के बाद जारी किया सर्कुलर
हिजाब विवाद को लेकर अलर्ट हुआ गुजरात शिक्षा विभाग, कर्नाटक HC के आदेश के बाद जारी किया सर्कुलर
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अहमदबाद: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर फैसला देते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके एक दिन बाद ही गुजरात शिक्षा विभाग ने सूबे के सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें उन्हें हिजाब विवाद के प्रति सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. इसी के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में भंग नहीं हो. 

बुधवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि हिजाब विवाद को लेकर अलर्ट रहें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बरक़रार रहे. सर्कुलर में स्कूलों के आयुक्त, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के डायरेक्टर, सर्व शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा के डायरेक्टर, प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर और गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को चिह्नित किया गया है.

बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. इसने शैक्षिण संस्थानों में यूनिफार्म पर कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखा है. इसी के साथ कक्षा में हेडस्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं देने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताने वाली कई याचिकाएं भी ठुकरा दीं हैं. हिजाब हटाने का नियम कर्नाटक में धार्मिक तनाव का केंद्र बन गया है और देश के अन्य राज्यों में भी फैल गया है. इसी वजह से परीक्षाएं शुरू होने से पहले गुजरात शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है. बता दें कि गुजरात में GSHSEB कक्षा 10, 12 की परीक्षा 28 मार्च से होने वाली है.

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