गुजरात में सड़क किनारे नहीं बिकेगा नॉन-वेज, जानिए क्या है सरकार का आदेश ?
गुजरात में सड़क किनारे नहीं बिकेगा नॉन-वेज, जानिए क्या है सरकार का आदेश ?
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अहमदाबाद: गुजरात की अहमदाबाद महानगर पालिका (AMC) ने मंगलवार (16 नवंबर 2021) से सड़कों के किनारे माँसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर बैन लगा दिया है। AMC की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे माँसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को इजाजत नहीं दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टाउन प्लानिंग कमेटी के प्रमुख देवांग दानी ने बताया कि यह प्रतिबंध मंगलवार से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों की तरफ से इन स्टॉल को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के मद्देनज़र प्लानिंग समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है।  इस बैन को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। सीएम पटेल ने कहा कि, 'यह शाकाहारी या माँसाहारी होने का प्रश्न ही नहीं है। लोग जो चाहें वह खाने के लिए आजाद हैं। किन्तु स्टॉल पर बिक रहा खाना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और इससे यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।'

सीएम पटेल ने कहा कि उन स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो खराब गुणवत्ता का भोजन बेच रहे होंगे या फिर यातायात व्यवस्था में बाधा डाल रहे होंगे। उन्होंने आगे कहा कि, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और कुछ माँसाहारी, भाजपा सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चिंता सिर्फ इन स्थानों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर है।

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