गोविन्दाचार्य ने की रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की मांग
गोविन्दाचार्य ने की रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की मांग
Share:

दिल्ली। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रमुख नेता गोविन्दाचार्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ऐसे में इस समुदाय को वापस भेज दिया जाए। गोविंदाचार्य ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की और कहा कि पहले से ही लंबित दो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि देशभर में इस समुदाय की पहचान की जाना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों की रिट याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई की। गोविंदाचार्य की याचिका में यह तथ्य वर्णित किया गया था कि जनसंख्या बढ़ने के ही साथ संसाधन पर दबाव बना है ऐसे में इन लोगों को वापस भेजना चाहिए। दिल्ली में लोग कूड़े के ढेर के नीचे दब कर मर रहे हैं।

इतना ही नहीं रोहिंग्या मुसलमान केंद्र सरकार से मूलभूत सुविधाऐं देने की मांग भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका में यह कहा गया है कि अलकायदा और पाकिस्तान की कट्टरपंथी शक्तियाॅं रोहिंग्या समुदाय को आतंकवाद और जेहाद हेतु प्रयोग किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी मुश्किल है।

यदि रोहिंग्या मुसलमान की मांग को स्वीकार किया गया तो देश का विभाजन हो सकता है। याचिका में हवाला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार के निर्णय को माना गया है ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। याचिका प्रस्तुत करने वाले पक्षकार का कहना था कि रोहिंग्या को भारत में निवास करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई हो सकती है।

रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ SC में अर्जी दाखिल

गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को निकाले बाहर

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माने जा रहे रोहिंग्या मुसलमान

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -