2002 गोधरा कांड : एसआईटी अदालत का फैसला, आरोपी याकूब को उम्रकैद
2002 गोधरा कांड : एसआईटी अदालत का फैसला, आरोपी याकूब को उम्रकैद
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नई दिल्ली: 2002 के चर्चित गोधरा केस में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी अदालत ने मामले के आरोपी याकूब पटालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी याकूब पटालिया  उस भीड़ में शामिल था, जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया था. इस हादसे में 59 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी थी.

2002 के इस गोधरा केस के बाद पूरे गुजरात में जमकर दंगे भड़के थे. इससे पहले गत वर्ष जनवरी 2018 में गुजरात पुलिस ने घटना के 16 साल बाद याकूब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी. बाद में पुलिस द्वारा 64 वर्षीय याकूब को मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दिया गया था.

आरोपी याकूब के खिलाफ सितंबर 2002 में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. गिरफ्तारी के बाद उसपर हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चला. एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के निगाहों से बचता रहा. जबकि इस मामले में याकूब के भाई कादिर पटालिया को 2015 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कादिर ने जेल में ही दम तोड़ दिया था. वहीं अक्टूबर, 2017 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गोधरा कांड में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया था, जबकि अन्य 20 मुजरिमों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था. वहीं निचली अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी मानते हुए 63 को बरी किया था. 

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