'कठोर शर्तों के साथ ही सही, बेलआउट पैकेज दे दीजिए..', केरल वित्तीय संकट पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कठोर शर्तों के साथ ही सही, बेलआउट पैकेज दे दीजिए..', केरल वित्तीय संकट पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट
Share:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 11 मार्च को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार वित्तीय संकट से जूझ रहे केरल राज्य को एकमुश्त बेलआउट पैकेज प्रदान करे। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को कल 13 मार्च सुबह 10:30 बजे के लिए टालते हुए कहा कि कड़ी शर्तों के साथ पैकेज दिया जा सकता है। जस्टिस कांत ने केंद्र से कहा कि, “आप थोड़ा उदार हो सकते हैं और एक विशेष मामले के रूप में एकमुश्त पैकेज दे सकते हैं और भविष्य के बजट में और अधिक कठोर शर्तें रख सकते हैं, 31 मार्च से पहले उन्हें विशेष पैकेज दें, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में कठोर शर्तों के अधीन।

इस मामले पर 13 मार्च को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और उससे पहले बैठक होने की संभावना है। कपिल सिब्बल ने केरल राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। मंगलवार को, केरल सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये की तत्काल रिहाई की मांग की, जिसका दावा है कि केंद्र पर इसका बकाया है। ASG ने कोर्ट में कहा कि, “जिस क्षण बिजली मंत्रालय कहेगा कि उन्होंने अनुपालन कर लिया है, इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत बेलआउट पैकेज संभव नहीं है। ASG ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र केरल को कोई विशेष उपचार नहीं दे सकता है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि केरल सरकार का मामला कोई विशेष नहीं है। ASG ने कहा कि, “उनका कोई विशेष मामला नहीं है, हमने अन्य राज्यों को मना कर दिया है। वे खर्चों का बजट भी नहीं बनाते। व्यय पैकेज से 15 गुना अधिक बेलआउट की मांग की गई।” उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र के हाथ बंधे हुए हैं। ASG ने कहा, ''उन्हें अदालत को बताना चाहिए कि वे भुगतान क्यों नहीं कर सकते... लेकिन बाधाओं के बावजूद कोई रास्ता निकालने के लिए हम किसी विवाद में नहीं हैं।''

केरल सरकार ने अपनी याचिका में कथित तौर पर दावा किया कि केंद्र सरकार उसकी उधार लेने और वित्त को विनियमित करने की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही है। पिनाराई विजयन सरकार ने दिसंबर 2023 में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र ने राज्य की उधारी को सीमित कर दिया है जिससे अवैतनिक बकाया जमा हो गया है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय संकट हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार अपने कई कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन देने में विफल रही। फरवरी के मध्य में, केरल सरकार और केंद्र ने वित्त और बजट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत की।

केरल का वित्तीय संकट
केरल सरकार हाल के वर्षों में गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई है। इससे पहले, सुनवाई के दौरान, केंद्र ने अदालत को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल को उन पांच अत्यधिक तनावग्रस्त राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्हें तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। रिपोर्टों के अनुसार, सीपीएम के नेतृत्व वाली केरल सरकार के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कथित तौर पर इसकी राजस्व आय का 78% खर्च किया गया है। राजकोषीय घाटा 2017-18 में 2.4% से बढ़कर 2021-22 में 3.1% हो गया है।

केंद्र ने केरल पर अपने राज्य ऋण के कारण भारत की क्रेडिट रेटिंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि ऋण चुकाने में चूक करने से प्रतिष्ठा का मुद्दा और डोमिनोज़ प्रभाव पैदा हो सकता है। स्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ, पिनाराई विजयन सरकार केंद्र पर उनकी उधारी को सीमित करने का आरोप लगाते हुए आक्रामक रही है।

भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तानी लेखक वसीम अल्ताफ ने क्यों कहा 'जाहिल' ?

हरियाणा में अब 'नायब' सरकार ! खट्टर के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री ने ली शपथ

रास्ता भटककर नहर में गिरी कार, 19 वर्षीय युवक की दुखद मौत

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -