कोरोना :  एक झटके में सीएम योगी ने लिया फैसला, नही होगी पैसों की कमी
कोरोना : एक झटके में सीएम योगी ने लिया फैसला, नही होगी पैसों की कमी
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उत्तरप्रदेश सरकार ने विधायक निधि आवंटन नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने यह बदलाव कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया है. विधायक एक वर्ष की अपनी पूरी निधि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने में लगा सकते हैं. अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी वे निधि का उपयोग बचाव कार्य में कर सकेंगे, लेकिन यह इस्तेमाल जिले की सीमा के भीतर ही होना चाहिए.

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इस मामले को लेकर ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने बताया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए अब विधायक निधि के उपयोग की बंदिशें शिथिल कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को जारी किए शासनादेश में एक वर्ष की संपूर्ण निधि कोरोना संक्रमण को रोकने में खर्च की जा सकती है. इससे जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर, परीक्षण किट, मास्क, थर्मल एमेजिंग स्कैनर, दस्ताने व सैनीटाइजर जैसे जरूरी चिकित्सीय उपकरणों की पूर्ति हो सकेगी. सरकारी अस्पतालों के अलावा राजकीय मेडिकल कालेजों में भी जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार खरीदे गए उपकरणों के उपयोग के लिए जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नामित किया जाएगा. खरीद प्रक्रिया का जिलास्तरीय ऑडिट भी कराया जाएगा. इससे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित दूरी से तापमान परीक्षण व थर्मल एमेजिंग स्कैनर, सैनिटाइजेशन व फागिंग कराने जैसी व्यवस्था भी हो सकेगी.

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