FCRA उलंघन मामले मे तीस्ता सीतलवाड़ को राहत
FCRA उलंघन मामले मे तीस्ता सीतलवाड़ को राहत
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मुंबई : तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आंनद को राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेशी चंदा नियमन कानून (FCRA) के उल्लंघन के मामले में अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि उनके स्वतंत्र रहने से राष्ट्र को खतरा या जनहित को कोई खतरा नहीं है, अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इन आरोपियों के न्याय से भागने की संभावना नहीं है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। बहरहाल न्यायमूर्ति मदुला भाटकर ने कहा कि प्रथमदष्टया तीस्ता और उनके पति ने FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उन्होंने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

साथ ही अदालत ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे किसी को CBI के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए नहीं उकसाएं और किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हों। न्यायमूर्ति भाटकर CBI द्वारा दर्ज मामले में तीस्ता और जावेद की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। CBI का आरोप था कि दंपति ने केंद्र से आवश्यक मंजूरी हासिल किए बगैर विदेशों से 1.8 करोड़ रूपये हासिल किए थे।

न्यायमूर्ति भाटकर ने कहा, प्रथम दृष्टया यह अदालत पाती है कि FCRA के तहत उल्लंघन हुआ है। लेकिन इसमें राष्ट्र की सुरक्षा और जनहित को खतरा कहां है आपको (CBI) यह अदालत को दिखाना होगा।

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