हाईकोर्ट ने माना मुरथल में हुआ था रेप, जाँच कर आरोपियों को पकड़े पुलिस
हाईकोर्ट ने माना मुरथल में हुआ था रेप, जाँच कर आरोपियों को पकड़े पुलिस
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नई दिल्ली : गुरुवार को मित्तल गैंग रेप केस की सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा कि आरोपों में एक हद तक सच्चाई लगती है और ये स्पष्ट हो गया है कि बलात्कार हुआ था.जस्टिस एसएस सरन और जस्टिस दर्शन सिंह की बेंच ने कहा कि बलात्कार हुआ था और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की ओर से गठित एसआईटी को इन आरोपों की जांच करने के साथ ही उन अज्ञात लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जो अपहरण और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे.कोर्ट ने वारदात के चश्मदीद बॉबी जोशी और राज कुमार के बयान को दोहराते हुए कहा कि महिलाओं को खींचकर खेतों में ले जाया गया.बेंच ने ये भी कहा कि खेतों से मिले महिलाओं के अंडर गारमेंट्स की जांच के बाद पता चला कि वहां रेप हुआ था.

गौरतलब है कि हरियाणा के मुरथल में हुए बहुचर्चित रेप कांड की गूँज पूरे देश में सुनाई दी थी.तब हरियाणा सरकार ने इस तरह की किसी वारदात से इंकार करते हुए कहा था कि कोई भी पीड़ित सामने नहीं आई.इस मामले में कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है जिसमें कोर्ट ने चश्मदीद के बयानों को कोर्ट रूम मे पढ़कर सुनाया जिसमें लिखा था कि सुखदेव ढ़ाबे के पास 3-4 लड़कों ने एक लड़की को उसके बालों से पकड़कर खींचा और झाड़ियों की तरफ ले गए जहां से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी वो मदद की गुहार लगा रही थी.इस केस की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

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