'स्पष्ट अक्षरों में दवाएं लिखें डॉक्टर, टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट नहीं चलेगी..' - हाई कोर्ट का आदेश
'स्पष्ट अक्षरों में दवाएं लिखें डॉक्टर, टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट नहीं चलेगी..' - हाई कोर्ट का आदेश
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भुवनेश्वर: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉक्टरों को पढ़ने योग्य लिखावट या बड़े अक्षरों में दवाएं लिखने के लिए बाध्य करे। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की अदालत ने ढेंकनाल जिले के हिंडोल के रसानंद भोई द्वारा लाए गए एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। भोई द्वारा याचिका 25 सितंबर 2023 को दायर की गई थी। याचिका रसानंद के बड़े बेटे सौभाग्य रंजन भोई को अनुग्रह अनुदान देने से संबंधित थी, जिनकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी।

न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने मुख्य सचिव से राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को एक परिपत्र भेजने को कहा, जिसमें डॉक्टरों को अपने पर्चे में दवाओं के नाम स्पष्ट रूप से या बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कहा जाए। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले में भी इसका पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस पाणिग्रही ने कहा कि डॉ विश्वरंजन पति द्वारा सौवग्य का पोस्टमॉर्टम करने के बाद लिखी गई रिपोर्ट पढ़ने योग्य नहीं है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इसे पढ़ने के सामान्य क्रम में तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि स्वयं रिपोर्ट के लेखक या हस्तलेखन विशेषज्ञ को इस तरह के विवरण की जांच करने को न कहा जाए।

उन्होंने आगे कहा कि, 'कई मामलों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते समय अधिकांश डॉक्टरों का आकस्मिक दृष्टिकोण मेडिको-लीगल दस्तावेजों की समझ को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और न्यायिक प्रणाली को उन पत्रों को पढ़ने और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है।" जस्टिस पाणिग्रही ने आगे कहा कि, 'यह न्यायालय ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देता है कि वह राज्य के सभी डॉक्टरों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नुस्खे बड़े अक्षरों में या सुपाठ्य लिखावट में लिखने का निर्देश जारी करें। ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट लिखने की प्रवृत्ति, जिसे कोई आम आदमी या न्यायिक अधिकारी नहीं पढ़ सकते, डॉक्टरों के बीच एक फैशन बन गया है।'

उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को सभी चिकित्सा केंद्रों, निजी क्लीनिकों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक परिपत्र भेजने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें दवाएं लिखते समय या मेडिको-लीगल रिपोर्ट जमा करते समय अच्छी लिखावट या मुद्रित रूप में लिखने का निर्देश दिया जाए। इस बीच, न्यायालय ने कोविड-19 के दौरान या आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी सराहना की। 

कोर्ट ने कहा कि, "यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि चिकित्सा पेशेवरों की ड्यूटी शेड्यूल बहुत व्यस्त और कठिन है, और आराम से कुछ लिखने के लिए समय निकालना अक्सर निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक रोगियों की जांच करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।" इसमें कहा गया है, "आम तौर पर यह महसूस किया जाता है कि मेडिकल नुस्खे और मेडिकोलीगल दस्तावेज खराब लिखावट में लिखे जाते हैं जो न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य की सराहना की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।"

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