नई दिल्ली : अब मेट्रो स्टेशन में तय सीमा से ज्यादा रुकना खतरे से खाली नही होगा। Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने सुरक्षा के मद्देनजर नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सोमवार से लागू होने वाले इस नियम के तहत मेट्रो स्टेशन पर 180 मिनट से ज्यादा रुकने पर जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह समय सीमा 170 मिनट थी।
इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों के अंदर की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए DMRC ने यात्रियों को उनकी यात्रा की अवधि के अनुसार, स्टेशन पर बने रहने की इजाजत दी है। फिलहाल किसी भी यात्री को एक मेट्रो स्टेशन से घुसने और दूसरे मेट्रो स्टेशन से निकलने तक के लिए 170 मिनट तक स्टेशन पर बने रहने की इजाजत है। भले ही यात्रा कितनी भी दूरी की हो। दिसंबर 2015 में समय सीमा से अधिक देर तक मेट्रो स्टेशन पर रुकने के लिए 1,08,513 यात्रियों पर DMRC ने कारर्वाई की।
11 जनवरी से लागू होने वाली नई समय सीमा इस तर हैः
*18 रुपए तक के किराए वाले 65 मिनट तक रुक सकते है। इसके तहत वो 9 स्टेशनों की यात्रा करेंगे।
* 23 रुपए तक के किराए वाले यात्री 100 मिनट तक और लगभग 14 स्टेशनों तक घूम सकते है।
* 23 रुपए तक का टिकट खरीदने वाले यात्री 180 मिनट तक रुक सकते है। इसके तहत यात्री 15 स्टेशनों तक यात्रा कर सकता है।
हांलाकि इसे 11 जनवरी से लागू किया जाएगा, लेकिन जनवरी में इस नई व्यवस्था के बारे में यात्रियों को जानकारी दी जाती रहेगी। यदि जनवरी के दौरान इस नए समय खण्ड की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो यात्रियों द्वारा खरीदे गए कार्ड या टोकन पर त्रुटि दर्शाई जाएगी (त्रुटि संख्या 159)। इस पर यात्रियों को किसी जुर्माने के बिना बाहर जाने के लिए कस्टमर केयर सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी।
फरवरी माह से अतिरिक्त घंटे रुकने पर जु्र्माना चुकाना होगा। प्रति 1 घंटे के लिए 10 रुपए का जुर्माना होगा, जो कि अधिकतम 50 रुपए तक है। नए नियम टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों के ही प्रयोक्ताओं पर लागू होंगे।