डीमैट परीक्षा अक्टूबर माह में करवाने के निर्देश

जबलपुर: प्रदेश की बहुचर्चित डीमेट परीक्षा को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीमेट परीक्षा को 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हर हाल में करवाया जाना चाहिए। परीक्षा के बाद एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक होना जरूरी है। तीन चरणों में की गई सुनवाई के बाद इस मसले पर न्यायालय ने आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने आदेश दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में डीमेट परीक्षा को लेकर रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा नरसिंहपुर की छात्रा ऋतु वर्मा और दूसरों द्वारा याचिका दायर की गई। जिसे लेकर  16 सितंबर को सुनवाई की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को आयोजित की जाने वाली डीमैट परीक्षा की माॅनीटरिंग हेतु एनआईसी के पूर्व निदेशक सीएलएम रेड्डी की नियुक्ति की।

उल्लेखनीय है कि  परीक्षा केंद्रों में गड़बडि़यों के कारण कुछ दिनों के लिए इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। जिसके बाद इसे जल्द करवाने की मांग विद्यार्थियों द्वारा की जाती रही। अब न्यायालय ने इस मामले में आदेश देकर इसे अक्टूबर में करवाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि डीमैट परीक्षा को पहली मर्तबा ही आॅनलाईन किया गया था। परीक्षा निरस्त कर दी गई। विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अव्यवस्था की शिकायत की थी। 

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