धनबाद में हुए अग्निकांड में गई 14 जानें, पसरा मातम
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धनबाद: झारखंड के धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड में मंगलवार को 14 मौतें हो गई। इन मौतों के लिए सीधे तौर पर धनबाद नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग का भ्रष्ट तंत्र जिम्मेवार है क्योंकि धनबाद नगर निगम द्वारा पास किये गये नक्शा पर ही इस अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था। वहीं अपार्टमेंट में आग से बचाव के साधनों को अप्रूव करने की जिम्मेवारी अग्निशमन विभाग की है। अपार्टमेंट के निर्माण रेरा एवं नेशनल बिल्डिंग कोड की आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया गया है, जबकि इनका अनुपालन कराने का जिम्मा धनबाद नगर निगम का है।

ग्राउंड लेवल से 15 मीटर ऊपर या तीन मंजिल से ज्यादा की इमारत को गगनचुंबी स्ट्रक्चर माना जाता है। ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर का कन्ट्रक्शन आरम्भ करने से पूर्व अग्निशमन विभाग के अधिकृत अफसर से अप्रूवल का सर्टिफिकेट लेना होगा। आग से सुरक्षा के इंतजामों एवं बचने से साधनों को ड्राइंग पर उपयुक्त साइनों एवं सिंबल के साथ बताया जाना चाहिए। इसे लाइसेंस प्राप्त फायर करलटेट या ऑर्किटेक्ट द्वारा विधिप्रमाणित किया जाना चाहिए। आशीर्वाद टावर में इनमें से कई नियम का अनुपालन नहीं नजर आया। नियमानुसार बिल्डिंग के हर फ्लोर में आग लगने के चलते तेजी से निकासी के लिए दो सीढ़ियां होनी चाहिए। यह उन बिल्डिंगों के लिए अहम है, जो रेसीडेंशियल है तथा रहने की जगह पर फ्लोर एरिया के 150 वर्ग मीटर से अधिक है। इसके अतिरिक्त सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। क्योकि सकरी सीढ़ी निकासी के चलते भगदड़ का जोखिम बढ़ा देता है। मगर आशीर्वाद टावर में सीढ़ियां बहुत पतली है। ऐसे में सीढ़ियों पर कई व्यक्तियों की जान गई है।

वही ऊंची इमारतों में लिफ्टों के अतिरिक्त इमरजेंसी के लिए फायरमैन के लिए खास तौर पर अलग लिफ्ट होनी चाहिए। फायर लिफ्टों की स्पीड नियमित लिफ्टों से अधिक होनी चाहिए, गति इतनी होनी चाहिए कि फायरमैन एक मिनट के भीतर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल तक जा सके। मगर आशीर्वाद टावर में ऐसा इंतजाम नहीं मिला था।

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