दिल्ली दंगा: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज
दिल्ली दंगा: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (24 फरवरी) को एक अभियोग आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विभिन्न नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की माँग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को भविष्य के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा।

कोर्ट शेख मुज्तबा फारूक द्वारा दाखिल की गई एक लंबित मामले में एक वकील की तरफ से दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसने भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा पर प्राथमिकी दर्ज करने और जाँच की माँग की थी। याचिका दाखिल करने वाले वकील की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले वकील पवन नारंग के मुताबिक, याचिकाकर्ता फारूक के पास याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत के एक फैसले में कहा गया है कि जो लोग पुलिस के पास भी नहीं गए हैं, उनकी जनहित याचिका (PIL) को ठुकरा दिया जाना चाहिए।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने अभियोग आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, इस मामले में सोमवार (28 फरवरी) को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की स्वतंत्र SIT जाँच की माँग करने वाली याचिकाओं के एक और समूह पर सुनवाई जारी रखेगी। यहां, गौर करने वाली बात है कि गत वर्ष दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को उस लंबित याचिका पर ‘तीन महीने के अंदर’ तय करने के लिए कहा था, जिसमें भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा पर प्राथमिकी दर्ज करने की माँग की गई थी।  

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की जाँच कर रही दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि उसे ‘कार्रवाई योग्य सबूत’ नहीं मिले हैं, जिससे पता चले कि इन नेताओं द्वारा इन दंगों में कोई भूमिका थी।

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