होली पर दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 188
होली पर दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 188
Share:

नई दिल्ली:  'बुरा न मानो होली है' कहकर किसी के भी ऊपर रंग या गुब्बारे आदि फेंक देने का पुराना शगूफा अब नहीं चलने वाला है. अगर इस होली अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया जायेगा. 

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि होली समारोह के दौरान जबरदस्ती रंगों को लागू करने और राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंकने से उन्हें परेशानी हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि,  होली समारोह के दौरान पिछले कुछ वर्षों में हिंसा और यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं, जिनको रोकने के लिए कुछ नियम बनाये गए  हैं.

आपको बता दें कि, धारा 188 में आरोपी को लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की अवमानना करने का दोषी पाया जाता है. जिसमे यदि ऐसी अवज्ञा - विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, कारित करे तो सजा एक मास सादा कारावास या दौ सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों और अगर यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे तो सजा छह मास कारावास या एक हजार रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों का प्रावधान है. तो इस होली ध्यान रखियेगा, किसी पर भी जबरदस्ती रंग फेंकना पड़ सकता है भारी. 

होली पर ऐसे बनाए घर पर मनमोहक रंग

होली के गुलाल से हो सकते है ऐसे नुकसान

रंगपंचमी की शुभकामनाएं

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -