CM केजरीवाल का निर्वाचन रद्द करने की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई
CM केजरीवाल का निर्वाचन रद्द करने की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता का जवाब तलब करने के लिए हलफनामा दायर किया गया है। जिसमें ऐसे मामले की सुनवाई की जा रही है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है। जी हां, न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वर्ष 2013 के लिए विधानसभा चुनाव अवैध घोषित किए जाने की मांग की गई थी। अब न्यायालय ने बिना हस्ताक्षर वाला हलफनामा दायर किया। जिसमें उन्होंने 14 लाख रूपए के चुनाव खर्च की सीमा से अधिक व्यय करने की मांग की। 

मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवेदन पर भी गौर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी दी गई याचिका को खारिज कर दिया जाए। मामले में वरिष्ठ एडव्होकेट एचएस फूलका ने कहा कि कानून की नजर में बगैर हस्ताक्षर वाले हलफनामे को दायर किया गया इस हलफनामे को शपथ आयुक्त के सामने सत्यापित किए जाने की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह हलफनामा मान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कई लोग सीएम केजरीवाल पर तरह-तरह के आरोप लगाने की बातों को मजाकिया अंदाज़ में भी लेते हैं। 

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