इस दिन करोड़ों लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा
इस दिन करोड़ों लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा
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भोपाल: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 10 फरवरी शनिवार को योजना की 9वीं किस्त जारी की जाएगी, इसके तहत 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के अकाउंट में 1250 रुपए डाले जाएंगे। इसकी खबर स्वयं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारी प्राथमिकता, नारी शक्ति को सम्मान, राज्य की बहनों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की राशि इस महीने की 10 तारीख को सवा करोड़ से ज्यादा बहनों के अकाउंट में अंतरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न का ही नतीजा है, जो देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, आपके मान, सम्मान के लिए हम हर सम्भव कार्य एवं प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मेरी बहनें सम्मान एवं स्वाभिमान से जीवन जी सकें, इसके लिए हमने लाड़ली बहना योजना बनाई। हर लाड़ली बहना लखपति बहना बने, यह मेरा संकल्प है तथा इसके लिए भाजपा की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया। द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिए कुल 30,265.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मद में 10,173,06 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 20,092.09 करोड़ का प्रावधान है। राज्य की डॉ मोहन यादव की सरकार ने इस अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहनों के लिए करोड़ों का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 1 हजार 648 करोड़ का बजट रखा है।

दरअसल, यह योजना पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में आरम्भ की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का निर्णय लिया गया था तथा फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी, फिर रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। अब इस स्कीम के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये प्राप्त होते हैं।घोषणानुसार यह राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को भेजी जाती है, ऐसे में नियम के तहत अब 10 फरवरी को अगली किस्त जारी की जाएगी। इस स्कीम में 1 जनवरी 1963 के बाद मगर 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है। महिलाएं, स्वयं या उनके परिवार में कोई करदाता नहीं होना चाहिए तथा परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।
 

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