कोर्ट ने CM योगी को भेजा नोटिस, बजरंगबली से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने CM योगी को भेजा नोटिस, बजरंगबली से जुड़ा है मामला
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मऊ: यूपी की मऊ अदालत ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल, जनसभा के चलते मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, 'बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो खुद बनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं।' इस बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक व्यक्ति ने परिवाद दाखिल किया था।

वही मऊ के दोहरीघाट थाना इलाके के निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया था। इस परिवाद में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपराधी बनाते हुए प्रकरण में विचार करने के लिए उनको तलब करने की अपील की थी। उनके द्वारा परिवाद में बोला गया था कि मुख्यमंत्री योगी एक प्रभावशाली, राजनीतिक व्यक्ति है और गोरक्षपीठ के महंत भी हैं।

इसके साथ ही नवल किशोर शर्मा ने कहा था, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग तथा धर्म- समुदाय के लिए बहुत अहमियत रखता है।' यह बताते हुए याची ने इल्जाम लगाया था कि मुख्यमंत्री योगी द्वारा 28 नवंबर 2018 को राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा में एक जनसभा के चलते बोला गया था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं बनवासी हैं,  गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। उनके इस भाषण से परिवादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वही अब इस आदेश के खिलाफ याची ने कल जिला जज की अदालत में निगरानी दाखिल किया, जिसमें जिला जज की अदालत ने ACJM/ MP MLA अदालत के आदेश के खिलाफ इस निगरानी को स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल की दिनांक सुनवाई के लिए तय किया है।

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