मथुरा हिंसा में रामवृक्ष की मौत का दावा ख़ारिज, कोर्ट ने दिए DNA टेस्ट के आदेश
मथुरा हिंसा में रामवृक्ष की मौत का दावा ख़ारिज, कोर्ट ने दिए DNA टेस्ट के आदेश
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मथुरा : 2 जून को उतर प्रदेश के मथुरा के जवाहर बाग में अवैध कब्जे को लेकर हुए हिंसक झड़प में जिस मास्टरमाइंड को मरा हुआ माना जा रहा था, अब अदालत इस दावे को खारिज कर रही है। कहा जा रहा है कि हिंसा का मुख्य आरोपी रामवृक्ष के मौत के दावों को खारिज करते हुए एक स्थानीय अदालत ने उसके डीएनए सैंपल के जांच के आदेश दिए है।

कोर्ट ने कहा है कि उसके किसी निकटतम रिश्तेदार के साथ उसका मिलना किया जाए। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 2011 के एक मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश की गईपोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिनाख्त की कार्रवाई से जुड़े रिपोर्टो को नकारते हुए डीएऩएटेस्ट के आदेश दिए है।

अदालत ने कहा कि इन सबूतों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि रामवृक्ष मारा जा चुका है। अदालत ने पुलिस को रामवृक्ष बताए जा रहे व्यक्ति के डीएनए परीक्षण हेतु सुरक्षित रखे गए अवशेषों की नज़दीकी रिश्तेदार के डीएनए सैम्पल से फॉरेंसिक लैब के माध्यम से मिलान कराने के आदेश दिए हैं तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को इस मामले में पुलिस की सहायता करने का भी निर्देश दिया है।

गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले रवि सुरेश चंद्र ने बताया कि यह मामला 10 मार्च 2011 का है। तब रामवृक्ष दिल्ली-आगरा हाइवे पर पेट्रोल डलवाने आया था और 1 रुपए में 60 लीटर डीजल डलवाने पर अड़ गया था। सुरेश चंद्र इस मामले के वादी है।

उस दौरान उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट की भी कोशिश की थी। इस मामले में रामवृक्ष कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए अदालत की ओऱ से उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था।

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