अमरमणि को राहत, जमानत देने के निर्देश
अमरमणि को राहत, जमानत देने के निर्देश
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लखनऊ : उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जिसमें अमरमणि त्रिपाठी पर अपहरण के आरोपों को लेकर जमानत की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अमरमणि को जमानत को लेकर दो जमानत याचिका और एक निजी मुचलका दायर करना होगा।

इस प्रकरण में अमरमणि को रिहा करने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। इस तरह के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसके सक्सेना ने की। उल्लेखनीय है कि उप्र के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाइी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से सुर्खियों में आए थे।

दरअसल अमरमणि द्वारा दायर की गई याचिका एक धनाढ्य परिवार से संबंधित है। इसके लिए करीब 1 लाख रूपए की रंगदारी मांगने को गलत बताया गया है। वादी के बयान में यह कहा गया है कि उसने किसी भी गवाह को डराया नहीं है। जिसके कारण उसे जमानत मिलना चाहिए।

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