रद्द की चुनाव चिन्ह समाप्त करने की मांग
रद्द की चुनाव चिन्ह समाप्त करने की मांग
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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पास आई एक याचिका को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस बात को चुनाव आयोग के ही समीप सुपुर्द कर दिया, जिसमें पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश में हाथी की प्रतिमाऐं लगाने हेतु सार्वजनिक कोषों के दुरूपयोग को लेकर पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने इस मामले में कहा कि वे इस तरह के मसले को फिर भारत के चुनाव आयोग की ओर ही भेज रहे हैं। दरअसल न्यायालय में एनजीओ ने याचिका दायर की थी।

एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर हाथी की प्रतिमा लगाने से चुनावी संघर्ष में अन्य पक्ष को बराबरी का अवसर नहीं मिलता। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सरकारी खजाने से पार्टी के प्रचार-प्रसार की बात भी कही थी।

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