राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन पर पड़ने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. बता दे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. झुंझुंनू में जिस स्थान पर कोरोना वायरस से संक्रमित तीन रोगी पाए गए हैं, गहलोत ने वहां अगले दो दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को हवाईअड्डे के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए. इसके लिए तीन होटल चिन्हित किए गए हैं. जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक अपने घर में पृथक रहने का निर्देश दिया जाए. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हवाईअड्डे पर उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर लगाई जाए.इसके अलावा उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए ताकि आस-पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण से बचे रह सकें.
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बुधवार को गहलोत ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव के उपायों की समीक्षा बैठक में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक इस महामारी के संक्रमण से बचे रहें. उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह दी जाए.
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