'कांग्रेस भी भाजपा जितनी ही कसूरवार, हम किसी के पक्ष में नहीं..', दिल्ली पहुंचे किसान नेता का बड़ा आरोप
'कांग्रेस भी भाजपा जितनी ही कसूरवार, हम किसी के पक्ष में नहीं..', दिल्ली पहुंचे किसान नेता का बड़ा आरोप
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नई दिल्ली: किसानों के दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने मंगलवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पुरानी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी। पंढेर ने कहा कि ये कानून कांग्रेस लेकर आई है और किसान किसी के पक्ष में नहीं हैं। किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पंधेर ने कहा कि, "कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन नहीं करती है, हम कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना भाजपा को। कांग्रेस ही ये कानून लाइ थी। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसानों की आवाज उठाते हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि, "हम वामपंथी नहीं हैं, बंगाल पर राज करने वाले CPI और CPM ने 20 गलतियां कीं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में कैसी क्रांति आई, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसान और मजदूर हैं। हम अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे वे पंजाब के गायक हैं या देश के या बुद्धिजीवी हैं, NRI भाई हैं, चाहे वह कोई और नागरिक समाज हो जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, यह सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है। इस बड़े आंदोलन में सिर्फ हम ही नहीं, यह 140 करोड़ देशवासियों की मांग है।'' 

किसान नेता ने आरोप लगाया कि सरकार उनके विरोध प्रदर्शन में देरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि, "हमने कहा कि हम चर्चा के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। अगर सरकार चाहे तो कभी भी घोषणा कर सकती है। हालांकि, वे केवल हमारे विरोध में देरी करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे MSP अधिनियम के लिए एक समिति बनाएंगे। पंधेर ने कहा कि, "हमने उनसे कहा कि इस बारे में कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। हमने कहा कि सरकार को समिति बनाने के बजाय हमें एक तर्क देना चाहिए।" उन्होंने इन राज्यों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए यह भी आरोप लगाया कि पुलिस हरियाणा और पंजाब के गांवों में लोगों को परेशान कर रही है।

पंढेर ने कहा कि, "हमने उनके सामने हरियाणा की स्थिति रखी कि आपने हरियाणा को कश्मीर की घाटी में बदल दिया है, आप हरियाणा के हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। आपने हरियाणा के हर गांव में पानी की बौछारें भेजी हैं। हरियाणा के हर गांव के किसान हमारे अपने हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि, "कहा जा रहा है कि आपका बेटा MBBS कर रहा है, वे उसे ऐसा नहीं करने देंगे, जिस तरह की डिग्री आपके बेटे को मिलनी चाहिए। अगर आपका भाई घर पर काम कर रहा है, तो हम उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे। फिर अन्य प्रकार के उत्पीड़न भी अधिक से अधिक हो रहे हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार का कहें, यह अधिक से अधिक है। देखिए, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा भारत के दो राज्य नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हैं।''

किसानों ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगें रखी हैं, जिन्हें लेकर वे दिल्ली कूच कर रहे हैं।  इस बार के विरोध प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया है, जिसका नेतृत्व किसान यूनियन नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के अनुसार, केंद्र ने उन्हें फसल की बेहतर कीमत का वादा किया जिसके बाद उन्होंने 2021 का विरोध समाप्त कर दिया। वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वे पूर्ण कर्ज माफी और किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन प्रदान करने की योजना की भी मांग कर रहे हैं।
किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने का भी आग्रह किया है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू करने, किसानों की सहमति सुनिश्चित करने और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
 
इसके अलावा, वे लखीमपुर खीरी हत्याओं में शामिल लोगों को दंडित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा खेती से जोड़ते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपये की दैनिक मजदूरी प्रदान करने की अपील भी की गई है। साथ ही 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई है। इस बीच, 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही धारा 144 लागू कर दी है, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी सभाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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