Oct 23 2015 04:18 PM
नई दिल्ली. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश के तहत जुलाई 2015 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को उचित ठहराया है जिसमे मद्रास हाईकोर्ट ने कहा की कंडोम कोई दवाई नही है इसलिए उसकी अधिकतम कीमतों को तय नही किया जा सकता है. व आगे कहा की ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत इसके मूल्यों को तय नही कर सकते है. बता दे की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कंडोम का अधिकतम मूल्य तय करने के लिए एक याचिका लगाई थी.
जिसे हाईकोर्ट ने खरिज कर दिया था. गौरतलब है की सरकार ने कंडोम को DPCO यानि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में सम्मिलित कर लिया था. इसके लिए TTK प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लि. ने मद्रास हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी. सरकार का कहना है की कंडोम का मूल्य नियंत्रित रहना चाहिए.
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