श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर योगी सरकार का बड़ा आदेश, अब आसपास के इलाकों में नहीं होगा ये काम
श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर योगी सरकार का बड़ा आदेश, अब आसपास के इलाकों में नहीं होगा ये काम
Share:

मथुरा: श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास क्षेत्र में शराब बिक्री पर आज यानी एक जून पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही आज से शराब, बीयर व भांग की 37 दुकानों पर ताला लग जाएगा। जिसके बाद से पूरे इलाके में शराब नहीं बिक सकेगी। इसके साथ ही शहर के 3 होटलों के बार व दो मॉडल शॉप को भी आज से बंद कर दिया जाएगा। 

बता दें कि गत वर्ष 10 सितंबर को राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के 10 वर्ग किमी के इलाके में शराब और मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए ये रोक लगाई थी। वहीं सीएम योगी के आदेश के अगले दिन से ही मांस की बिक्री तो बंद हो गई थी, मगर शराब की दुकानें अभी तक चालु थी। ऐसे में आज से शहर में अब तक संचालित अंग्रेजी शराब की 10, देसी शराब की 10, बियर की 10 और भांग की 7 दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

वहीं, मथुरा की तर्ज पर रामनगरी अयोध्या में भी शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत, राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यूपी विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया है कि, अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। आबकारी मंत्री ने जानकारी दी है कि आबकारी दुकानों की तादाद और स्थिति नियमावली 1968 बनाई गई है। इसमें समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार, संशोधन किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में कब आएगा मानसून ? मौसम विभाग ने बताया किस दिन होगी बारिश

ज्ञानवापी के बाद 'काशी' की एक और मस्जिद पर शुरू हुआ विवाद, कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

यूपी के इस बड़े अफसर का 'गुरु' है आतंकी लादेन .., दफ्तर में लगा रखी है फोटो

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -