भरता में पहली बार मिला एसिड अटैक पीड़िताओं को  25 लाख का मुआवजा
भरता में पहली बार मिला एसिड अटैक पीड़िताओं को 25 लाख का मुआवजा
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी ने क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड के फैसले के तहत मंडी की दो एसिड अटैक पीड़ितों को 25 लाख की मुआवजा राशि सौंपी है। इसके अलावा  बग्गी स्थित आईपीएच रेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि सौंपी गई। ऐसा बताया जा रहा है की दावा किया जा रहा है कि देश भर में एसिड अटैक पीड़ितों को इतनी अधिक राशि देने का यह पहला मामला है। वही कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर हंसराज, राज्य विधिक प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी गौरव महाजन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर वत्सला चौधरी और जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव असलम बेग मौजूद रहे। इसके अलावा मंडी शहर में साल 2005 में दो पीड़ितों पर एसिड अटैक हुआ था। दोनों को 9.75 लाख और 9 लाख रुपये की एफडीआर सौंपी गई है। पीड़ितों को 3.25 लाख और 3 लाख रुपये पहले ही बतौर मुआवजा प्रदान किए जा चुके हैं। इस तरह दोनों पीड़ितों को कुल 25 लाख की राशि दी गई है।  

30 दिसंबर 2019 को सुनाया था फैसला
क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 30 दिसंबर 2019 को इन पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। वही निर्णय में पीड़ितों को 13 लाख और 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला दिया था। 

विधिक प्राधिकरण ने दायर कराई थी अर्जी
एसिड अटैक में भाग्यवश पीड़ितों की जानें बच गई थीं। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव असलम बेग ने पीड़ितों के परिजनों से संपर्क करके उनकी अर्जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड के समक्ष दायर करवाई थी| वही जिस पर बोर्ड ने यह मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया था।

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