कोयला घोटाला: इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, कोलकाता हाई कोर्ट ने दी इजाजत
कोयला घोटाला: इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, कोलकाता हाई कोर्ट ने दी इजाजत
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कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अभिषेक बनर्जी और रुजीरा बनर्जी ने उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी, मगर प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने उन्हें अनुमति देने का विरोध किया था। इसके बाद अभिषेक और रुजीरा बनर्जी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में धन शोधन करने का आरोप है। 

जाँच एजेंसी की ओर से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को विदेश ना जाने के लिए कहा गया था। वहीं अभिषेक बनर्जी ने आग्रह किया था कि उन्हें आंखों के उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति दी जाए। ED ने अभिषेक बनर्जी की इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी इस मामले में दिल्ली में भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। दिल्ली में उनसे लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी। जानकारी के अनुसार अभिषेक बनर्जी पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि ये मामला दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया, बांकुरा की कोयला खदानों से अवैध रूप से कोयला निकाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन खदानों से अवैध तौर पर बड़ी मात्रा में कोयला निकाला गया और उसे बेचकर हजारों करोड़ रुपये की आमदनी की गई। इस मामले में 2020 में CBI ने मामला दर्ज किया था। इस केस में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी का नाम सामने आया है। 

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