तीन तलाक के खिलाफ इस तरह का नियम लागू करेगी सरकार
तीन तलाक के खिलाफ इस तरह का नियम लागू करेगी सरकार
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अलवर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक के विरूद्ध विधेयक के मसले पर लोगों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक 2017 का मसौदा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि, तीन तलाक आपराधिक है। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर, तलाक देने वाले को 3 वर्ष के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान भुगतना होगा। मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड से इस मामले में संपर्क न करने पर, मुस्लिम संगठन के धर्म गुरूओं ने सवाल किए हैं।

उनका कहना था कि, सरकार द्वारा इस तरह से विधेयक तैयार कर लिया गया, यह बेहद गलत है। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड में हस्तक्षेप किया गया है। सरकार ने कहा है कि, वह जो कानून लेकर आई है उसके अनुसार, तलाकशुदा महिलाओं की वित्ती सुरक्षा के लिए प्रावधान होगा। यह कानून उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक 2017 का मसौदा तैयार किया है।

तीन तलाक को आपराधिक मामला बताते हुए 3 वर्ष तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। जानकारी सामने आई है कि,दंड संबंधी प्रावधानों के अतिरिक्त, नये कानून में तलाकशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए,प्रावधान होंगे और यह कानून उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।

इसके बावजूद यह परंपरा अब तक जारी है। इसलिए सरकार ने यह विधेयक लाया है। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। उन्होंने राटाखुर्द महोंद,सिरमोली,हरसाना और ककराली मेव में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,छौपंकी में स्वास्थ्य केंद्र और गोटोली व रैखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी उद्घाटन किया।

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