CBI वकील ने कहा- अबू सलेम को फांसी नहीं, उम्रकैद हो
CBI वकील ने कहा- अबू सलेम को फांसी नहीं, उम्रकैद हो
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मुंबई : वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में हथियार सप्लाय करने और अन्य मामलों के आरोपी व फर्जी तरह से पासपोर्ट तैयार करवाने वाले अबू सलेम को लेकर मुंबई की टाडा कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की सजा पर सुनवाई की गई। इस न्यायालय में सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने अबू सलेम हेतु फंसी नहीं उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की है। उनका कहना था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम को भारत लाया गया है ऐसे में उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है।

सीबीआई के अभिभाषक साल्वी ने अबू सलेम को लेकर कहा कि उनके जुर्म हेतु उन्हें फांसी की सजा दी जाना चाहिए। इस प्रकरण में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जीडी सनाप द्वारा सीबीआई के अभिभाषक साल्वी द्वारा की जाने वाली मांग को देखते हुए न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। वकील ने अबू सलेम के पक्ष में जो तर्क रहे उसके बाद अब बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब खान को पक्ष रखने दिया जाएगा।

इस मामले में पहले ही आरोपी अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया गया है, जबकि मुस्तफा दोसा की मौत हो चुकी है और अंडरवल्र्ड डाॅन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन आदि फरार हैं कथित तौर पर वे पाकिस्तान में हैं। दूसरी ओर इस मामले में फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख आदि पर भी आरोप लगाए गए हैं।

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